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राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है इसके तहत अब सभी ट्रांसफर इस नई पॉलिसी की तहत ही होंगे।
राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेगी इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की कव्वाली भी शुरू कर दी गई है ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार ने एसओपी जारी की है एसओपी के मुताबिक राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके अलावा इस पॉलिसी में अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।
राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सबसे पहले तो राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा एसओपी के अनुसार सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी काउंसलिंग के लिए दिव्यांग विधवा एकल नारी भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी पति पत्नी प्रकरण और असे रोग से संबंधित पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्य डार्क जॉन या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
एसओपी के अनुसार राज भवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में पॉलिसी लागू नहीं होगी जहां कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है 2000 से अधिक ज्यादा वाले कर्मचारियों वाले विभागों के सुझाव शामिल करते हुए पुलिस तैयार करके प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजनी होगी यह नियम बोर्ड निगम उपक्रम संस्थानों पर लागू होगे।
ट्रांसफर के लिए हर विभाग को हर साल 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर देनी होगी सूची के आधार पर उसे विभाग का कर्मचारी एक से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकता है एक से 30 मार्च तक काउंसलिंग होगी नियम के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी होगी।