वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर 21 फरवरी से 31 मई तक जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू…

raipur@khabarwala.news

रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध

कोण्डागांव, 20 फरवरी 2024: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इसे मद्देनजर रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत् सम्पूर्ण कोण्डागांव जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 ‘क‘, ‘ख‘, एवं ‘ग‘ के अन्तर्गत् परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। जारी आदेश के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ‘घ‘ के तहत धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत् विहित प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *