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बलौदाबाजार,27 सितम्बर2022 :कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त एवं कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा 24 सितम्बर को गस्त के दौरान पलारी क्षेत्र के ग्राम टीपावन में आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही 4.2 ब.ली कच्ची महुआ शराब एवं 200 कि.ग्रा. महुआ लाहन जप्त की गई।
आरोपी संतन कोशले पिता जनक राम कोशले उम्र 33 वर्ष साकिन टीपावन थाना पलारी के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च) का प्रकरण आबकारी वृत पलारी में कायम कर विवेचना में लिया गया।
उसी तरह बिलाईगढ़ क्षेत्र के टुण्ड्ररी नाला किनारे,सबरिया डेरा में आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही में 35 बल्क लीटर महुआ मदिरा जप्त की गई,तालाब में डूबी विभिन्न बोरियों में भरी लगभग 2080 कि.ग्रा. महुआ लाहन जिसकी कीमत 62400 रुपये है बरामद किया जिसे मौके पर नष्ट किया गया।
इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में सरसीवां क्षेत्र के छीरचुआ डेरा में आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही 80 ब.ली. महुआ मदिरा जप्त की गई, तालाब में डूबी विभिन्न बोरियों में भरी लगभग 2 हजार कि.ग्रा.महुआ लाहन की कीमत 60 हजार रूपए है बरामद जिसे मौके पर नष्ट किया गया। सूचना अनुसार टुण्ड्ररी डेरा,छीरचुआ डेरा से सरसीवां, भटगांव क्षेत्रों में महुआ शराब की सप्लाई की जाती है, जिस पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1)(क)(च) का प्रकरण आबकारी वृत बिलाईगढ़ एवं सरसीवां में कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ समीर मिश्रा,अजय पाण्डेय, आबकारी उपनिरीक्षक,सुकांत पाण्डेय, जलेश सिंह,गोविंद कुमार ध्रुव,विपिन पाठ,आबकारी मुख्य आरक्षक, सूर्यकांत वर्मा,हीरा साय भगत, नगर सैनिक तामेश्वर ध्रुव,गौकरण मानिकपुरी,विश्वनाथ जायसवाल, अनुराधा कश्यप शामिल थे।