प्रिंटिंग प्रेस को देनी होगी मुद्रित व छापे गये सामाग्री में मुद्रक प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या की जानकारी…

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बलरामपुर 22 जनवरी 2025: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने जानकारी दी है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मुद्रक और प्रकाशक के द्वारा निर्वाचन से संबंधित जो भी सामग्री प्रकाशन करेंगे, जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, छपाई, मुद्रीत किये गये सामग्री की कुल संख्या व मुद्रण कि तिथि का लेख करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित व छापे गये सामाग्री की संख्या की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में तत्काल अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ताकि मुद्रण एवं प्रकाशन पर की गई खर्च संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जा सके।

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