विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावली प्रकाशन के साथ ही 28 नवंबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित…

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जगदलपुर 29 अक्टूबर 2024: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर मंगलवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, साथ ही साथ सभी मतदान केंद्रों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की प्रकाशित सूची जन साधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। ऐसे मतदाता जो आगामी 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों और वे किसी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं करा पाये हैं वे संबंधित मतदान केन्द्रों में 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक जाकर नियत प्रारूप 6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते हैं। सभी मतदान केन्द्रों में निःशुल्क आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। मतदाता इस संबंध में अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में परिवर्तन हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन बूथ लेबल आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार उक्त कार्यक्रम अनुसार मतदाताओं के पंजीयन हेतु 09 नवम्बर शनिवार, 10 नवम्बर रविवार एवं 16 नवम्बर शनिवार तथा 17 नवम्बर 2024 रविवार को समस्त मतदान केन्द्रों में दो दिवसीय विशेष कैम्प आयोजित किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2025 की कार्यवाही अर्हता की तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर 06 जनवरी 2025 सोमवार को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोड़ने एवं संशोधन हेतु भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली के वेबसाइट

https://voters.eci.gov.in/

अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी प्रेषित कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित के कॉल सेन्टर 1950 में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण उपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को 06 जनवरी 2025 सोमवार को प्रत्येक मतदान केन्द्र, समस्त तहसील कार्यालयों समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में समस्त आम नागरिकों के अवलोकन हेतु रखा जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता आवश्यक हैं।

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