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उत्तर बस्तर कांकेर, 04 सितंबर 2024: जिले के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला स्थापित कर जिम उपकरण प्रदाय किया जाएगा। खेल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड मुख्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में जहां व्यायाम शाला हेतु स्थान उपलब्ध है, वहां व्यायाम के उपकरण स्थापित किए जाएंगे। व्यायाम शाला के लिए स्थल एवं संचालन करने वाली संस्था का चयन जिला स्तरीय व्यायाम शाला समिति द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यायाम ऐसे स्थल में स्थापित की जाएगी जहां व्यायाम शाला स्थापित करने हेतु भवन उपलब्ध हो। व्यायाम शाला भवन में योग एवं शारीरिक गतिविधि हेतु पृथक से कक्ष, चेंजिग रूम एवं प्रसाधन कक्ष होना आवश्यक है। व्यायाम शाला संचालन हेतु शासकीय एवं पंजीकृत संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं जो व्यायाम शाला प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर खेल एवं युवा कल्याण विभाग कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक संस्था के आधिपत्य एवं स्वामित्व में व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त आकार के कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। संस्था को प्रदाय की गई सामग्री शासकीय संपत्ति रहेगी, जिसका स्थानीय स्तर पर संस्था के माध्यम से सामुदायिक उपयोग किया जाएगा। व्यायाम शाला के रख-रखाव के लिए उचित प्रवेश शुल्क भी निर्धारित किया जा सकता है। व्यायाम शाला भवन, व्यायाम उपकरण, व्यायाम शाला के प्रशिक्षक, व्यायाम शाला के रख-रखाव हेतु अन्य आवश्यक कर्मचारी, विद्युत संधारण व्यय आदि समस्त अनुशांगिक व्यय संबंधित संस्था वहन करेगी। विभाग द्वारा पृथक से कोई अन्य आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। यदि किसी कारणवश व्यायाम शाला का संचालन स्थायी रूप से बंद हो जाता है या यदि कोई शिकायत जांच उपरांत सही पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था व्यायाम उपकरणों को जिला स्तरीय व्यायाम शाला समिति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यायाम शाला को सौंपने या खेल विभाग के जिला कार्यालय में जमा करने हेतु संस्था के पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।