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अम्बिकापुर 06 जुलाई 2024: विकासखण्ड बतौली स्थित पशु औषधालय मंगारी में पदस्थ परिचारक बुधनराम को ड्यूटी समय में मदिरापान कर अशोभनीय व्यवहार करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। उक्त के द्वारा आचरण नियम का पालन न करते हुये अनुशासनहीनता बरती गई। जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एंव 7 के विपरीत है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उपसंचालक ने बुधनराम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में दिये गये प्रावधान के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें अम्बिकापुर नियत किया गया है एवं इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।