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राजनांदगांव 31 जनवरी 2024।उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय व अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय एवं शासकीय कार्यालयों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थलों पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गये गए हैं। साईन बोर्ड में ‘इस परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोलाहल पूर्णत: प्रतिबंधित हैÓ तथा साइन बोर्ड शिकायत प्राप्त करने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 94791-92199 को उल्लेख करने कहा गया हैं।