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नई दिल्ली: नये साल में केंद्र सरकार की ओर से कई घोषणाएँ की गई है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। वर्तमान में ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग लगभग हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने में सेट लिमिट सबसे बड़ी दिक्क्त थी।सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा रुपये के ट्रांज़ेशन पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब सरकार लोगों को इससे राहत देने के लिए अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को लगभग ख़त्म कर दिया है, इसके बाद अब ऑनलाइन पेमेंट मेथड की मदद से एक बार में 5 लाख रुपये का UPI पेमेंट कर पायेंगे। हालाँकि इसके तहत यूज़र्स को कुछ शर्ते माननी पड़ेगी।जिसकी जानकारी सभी यूजर्स को होनी चाहिए।
1 लाख से 5 लाख हुई लिमिट
एनपीसीआई द्वारा अस्पताल और शिक्षण संस्थानों जैसी जरूरी संस्थाओं के पेमेंट के लिए एक बार में 5 लाख रुपये के ऑनलाइन पेमेंट में छूट दी गई है।ऑनलाइन पेमेंट का यह नया नियम 10 जनवरी से देशभर में लागू हो जाएगा। इस नियम के लागू होते ही यूज़र्स सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल के बिल का भुगतान करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये का पेमेंट कर एक बार में ही कर पाएंगे। एनपीसीआई द्वारा इसके लिए बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है।
पेमेंट लिमिट में हुआ इजाफा
एनपीसीआई की तरफ़ से 1 लाख से 5 लाख पेमेंट लिमिट को वेरिफाइड मर्चेट के लिए भी लागू किया जाएगा। इसका फ़ायदा लेने के लिए मर्चेंट को बढ़ी हुई सीमा के साथ पेमेंट मोड के तौर पर UPI इनेबल करना जरूरी होगा। वर्तमान में नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से UPI पेमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये प्रतिदिन के लिए रखा गया है। बता दें पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने 5 लाख पेमेंट लिमिट करने का प्रस्ताव रखा था। जिससे पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे पेमेंट ऐप को बहुत फायदा होगाi