राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत बिलासपुर जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुदृण करने हेतु गठित प्रवर्तन दल द्वारा डॉ अनिल श्रीवास्तव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के निर्देशानुसार थाना तोरवा अंतर्गत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कोटपा अधिनियम की धारा 4, तथा 6 के तहत चलानी कारवाई की गई एवं तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को हटाए गए|
आज की कार्यवाही में कुल 16 स्थानों पर चालान किए गए जिसमें धारा 4 के 14 तथा छह के तहत दो चालान के द्वारा कुल ₹3200 का जुर्माना किया गया है तथा रेलवे स्टेशन स्थित अमृततुल्य चाय केंद्र पर भी पर भी परिवर्तन दल द्वारा कार्यवाही की गई,
साथ ही साथ खाद्य विभाग को सूचित किया गया है क्योंकि संजीवनी अमृततुल्य चाय के पास खाद्य विभाग का किसी भी प्रकार का लाइसेंस उपलब्ध नहीं था एवं प्रवर्तन दल में पुलिस विभाग, ,खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे इस कार्यवाही में तकनीकी सहयोग यूनियन संस्था से प्राप्त हुआ|