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धमतरी 07 दिसम्बर 2022 :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा-30 अनुसूची-1 में दिए गए प्रावधान और भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग से मिले निर्देशों के परिपालन में मनरेगा के तहत प्रदेश के सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से मिली जानकारी के मुताबिक जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल द्वारा मनरेगा के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। साथ ही प्राप्त शिकायतों की जांच कर अवार्ड पारित किया जाएगा। बताया गया है कि लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड से असंतुष्ट/क्षुब्ध होने की स्थिति में राज्य स्तर पर गठित लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है।