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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 4:1 बहुमत के साथ 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा। पांच में से चार न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पांच-न्यायाधीशों की पीठ 103 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्रतिशत आरक्षण देता है।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, “कुछ मुद्दे और दृढ़ संकल्प के बिंदु हैं कि क्या यह बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, दूसरा अगर पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस प्राप्त करने से बाहर करना समानता संहिता और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है।”
शीर्ष अदालत ने सात दिनों में 20 से अधिक वकीलों को सुनने के बाद 27 सितंबर को मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जबकि अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने संशोधन की वैधता को चुनौती दी और अदालत से इसे रद्द करने का आग्रह किया, प्रतिवादी केंद्र सरकार और कुछ राज्यों ने अदालत से आरक्षण के प्रावधान काबचाव करने के लिए कहा था।
जनवरी 2019 में पारित किया गया था विधेयक
यह विधेयक जनवरी, 2019 में निचले और उच्च सदनों दोनों द्वारा पारित किया गया था और तब तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ईडब्ल्यूएस कोटा एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अधिक है।
बता दें कि 7 नवंबर सीजेआई यूयू ललित का आखिरी कार्य दिवस भी है क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।