अनुमोदित तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत में तंबाकू उत्पाद बेचने पर हुई कारवाई…

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– सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद की बिक्री एवं उपयोग करने पर कटा चालान

बिलासपुर 5 सितंबर 2022, तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में क्रम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत नागोई, बैमा तथा लिंगियाडीह में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान क्षेत्र मे स्थित 25 दुकानों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए।

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 6,050 रुपए का जुर्माना भी किया गया। कार्यवाही करने वाले प्रवर्तन दल में सहायक उप निरीक्षक पुलिस राजकुमार एवं कांस्टेबल जय ध्रुव, औषथी निरीक्षक अश्वनी कुमार धुरी, पीयुष कुमार जायसवाल, जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ अनुपम नाहक, ग्राम पंचायत नगोई से सरपंच मनहरण लाल केसरवानी तथा तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के संभागी समन्वयक संजय नामदेव शामिल थे।

उल्लेखनीय है ग्राम पंचायत नागोई द्वारा 1 जुलाई 2022 से तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत हेतु प्रस्ताव पारित कर कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन को सख्ती से लागू करना तय किया गया है । जिसके तहत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत के तंबाकू विक्रय केंद्रों पर धारा 4 व धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई । साथ ही उच्चतर माध्यमिक शाला बीमा के 100 गज के सीमांकन के अंतर्गत उपस्थित विक्रय केंद्रों पर भी धारा 6 के तहत कार्रवाई हुई |

इस बारे में सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया: “तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर 200 रूपए तक का चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । साथ ही ऐसे स्थान भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां लोग बैठकर समूह में धूम्रपान कर सकें जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसी क्रम ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत नागोई, बैमा एवं लिंगियाडीह में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग की शिकायत मिली थी। जिसपर विशेष प्रवर्तन दल द्वारा क्षेत्र के संजीवनी अमृततुल्य चाय विक्रय केंद्र, हॉस्पिटल के समीप संचालित तंबाकू विक्रय केंद्र एवं भोजनालय मे उपरोक्त कार्रवाई की गई।“

विज्ञापन करना भी प्रतिबंधित – लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का नियंत्रण विनियमन) अधिनियम, 2003यानि कोटपा को लागू किया गया है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाने तथा विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश भी विगत दिनों जारी हुआ है। जिसपर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है।

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