16 वर्षीय बालिका का विवाह रोका गया,परिजनों को दी गई समझाइश…

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16 वर्षीय बालिका का विवाह रोका गया,परिजनों को दी गई समझाइश…

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रायपुर, 12 अप्रैल 2025: बाल विवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बेमेतरा जिले में लगातार निगरानी एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी बीते दिनों विकासखण्ड नवागढ़ के एक ग्राम में 16 वर्षीय बालिका के प्रस्तावित बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर प्राप्त हुई।

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परियोजना समन्वयक श्री राजेन्द्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में गठित इस टीम द्वारा टेमरी के समीप एक ग्राम में निवासरत साहू परिवार की 16 वर्षीय बालिका के विवाह को रोका गया, जो रायपुर निवासी युवक से संपन्न होने वाला था। परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसमें स्पष्ट है कि विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु पूर्ण न होने पर विवाह कराना एक दंडनीय अपराध है। समझाइश के पश्चात परिजनों ने बालिका का विवाह उसकी वैधानिक आयु पूर्ण होने तक स्थगित करने की सहमति प्रदान की।

 

जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे बाल विवाह की किसी भी जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा मोबाइल नंबर +91-8319141116, +91-8269844404 पर दें। साथ ही पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सरपंच आदि को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी व रोकथाम की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं (धर्मगुरु, पुरोहित, हलवाई, टेंट, फोटोग्राफर, डीजे आदि) से भी अपील की गई है कि वे विवाह से पूर्व वर-वधु की आयु की पुष्टि करें, और यदि विवाह वैधानिक आयु से पहले हो रहा हो तो किसी भी प्रकार की सेवा न दें।

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