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महासमुंद 24 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।
मंडल के अनुसार, अधिसूचित प्रवर्गों के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों द्वारा किया गया पंजीयन या नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए वैध होता है। वैधता समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर श्रमिकों को नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होती है। जिन श्रमिकों की पंजीयन वैधता समाप्त हुए एक वर्ष या अधिक का समय हो गया है और उन्होंने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश श्रम अधिकारी को दिए गए हैं। इसके साथ ही, संबंधित जिलों में संचालित चावड़ी, शिविरों, भोजन वितरण केंद्रों और मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्रों के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों का नवीनीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। संबंधित श्रमिकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराकर योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं।