स्वास्थ्य टीम द्वारा शहर के निजी अस्पतालों का किया गया निरीक्षण…

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राजनांदगांव 21 मार्च 2025।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन की अध्यक्षता में जिला टीम द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालय जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संजीवनी नर्सिग होम चिखली, राजनांदगांव चिनिम्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, समदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल, डॉ. दिक्षित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रायवेट लिमिटेड, शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पारख नर्सिंग होम, श्री राम हॉस्पिटल, यूनाईटेड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। जिला मुख्यालय राजनांदगांव में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 28 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं।

अस्पताल निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों का योजना अंतर्गत नियमानुसार आयुष्मान कार्ड से ईलाज कराने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा शासन द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित माप-दण्डों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। साथ ही अस्पताल में कार्यरत समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचपीआर पंजीयन करने, सभी मानव संसाधन की नियुक्ति आदेश, ज्वॉइनिंग एवं वेतन भुगतान संबंधि रिकार्ड संधारित करने तथा अस्पताल में ओपीडी व आईपीडी मरीजों के साथ आने वाले परिजनों का आयुष्मान कार्ड एवं वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन पात्रतानुसार करने निर्देशित किया गया। अस्पताल निरीक्षण के दौरान औषधी निरीक्षक श्री नवीन कुमार बघेल, औषधी निरीक्षक श्री विष्णु प्रसाद साहू, जिला परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत श्री ऐश्वर्य साव, स्वास्थ्य मितान श्री पवन यादव शामिल थे।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित माप-दण्ड-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्साल का बोर्ड अस्पताल प्रवेश द्वार पर या उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही अस्पताल परिसर में आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत भर्ती मरीज के अधिकार व दायित्व के संबंध में जानकारी भी प्रदर्शित किया जना चाहिए। शासन द्वारा चिकित्सालय को आयुष्मान भारत योजनातंर्गत जिस विशेषता हेतु अनुमति प्रदाय किया गया हैं, उसकी सूची एवं विशेषता अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित पैकेज की सूची राशि सहित फलैक्स के रूप में तैयार कर प्रतिक्षा कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रत्येक मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के संबंध में लिखित रूप से जानकारी लिया जाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में, मरीज व परिजनों से आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होने के संबंध में लिखित रूप से सहमति पत्र लिया जाना चाहिए। सहमति पत्र मरीज या मरीज के परिजन द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, अन्यथा सहमति पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में मरीज के भर्ती होने के बाद 72 घण्टे के भीतर आयुष्मान कार्ड द्वारा पंजीयन किया जाना है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीज को पात्रतानुसार 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क ईलाज प्रदाय किया जाता है। किसी प्रकार से भी अतिरिक्त राशि मरीज व परिजनों से नहीं लिया जाएगा। ईलाज हेतु ब्लॉक की गई राशि एवं ईलाज पश्चात् आयुष्मान कार्ड में शेष बीमा कवर राशि की जानकारी मरीज व परिजनों को अनिवार्य रूप से दिया जाना हैं। अस्पताल में मरीज के भर्ती होने पर भोजन एवं छुट्टी होने के समय दवाई नि:शुल्क दिया जाता है।

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