निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का सुनहरा अवसर… – www.khabarwala.news

निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग का सुनहरा अवसर…

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  • प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजीकृत श्रमिकों और उनके बच्चों को 4 से 10 माह तक मुफ्त ऑनलाइन/ऑफलाइन कोचिंग दिया जायेगा

मोहला, 19 मार्च 2025: श्रम विभाग के अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों/दत्तक संतानो को नि:शुल्क कोचिंग दिया जाएगा। ऐसा बच्चें जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण करने असमर्थ होते है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग की सुविधा दिया जाएगा। जिससे उनके जीवन स्तर मे सुधार किया जा सके। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा जैसे PSC लोक सेवा आयोग, CG VYAPAM छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मंडल, SSC कर्मचारी चयन आयोग, IBPS बैंकिंग, RAILWAY रेल्वे, POLICE ENTRANCE पुलिस भर्ती परीक्षा, के अंतर्गत समय-समय पर जारी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार नि:शुल्क ऑनलाइन/आफलाइन कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा। यह सहायता वर्ष में एक बार ही प्रदाय किया जाएगा। पंजीकृत श्रमिक एवं उनके संतानों को चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात उक्त योजना का लाभ दोबारा नहीं दिया जावेगा। कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 01 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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लाभार्थियों की कोचिंग सेंटर में अथवा ऑनलाइन कक्षाओं मे न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, प्रत्येक माह 15 दिवस से अधिक अनुपस्थिति पाये जाने मे लाभ से स्वत: पृथक कर दिया जायेगा। इसका लाभ लेने के लिए एक वर्ष पुराने श्रमिक कार्ड होना चहिये। योजना के तहत् पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा। पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके संतान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता/आयु सीमा रखता-रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे। निम्नलिखित दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक पंजीयन कार्ड, हितग्राही/बच्चों के आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रति, हितग्राही का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर अपलोड किया जाना है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन स्वयं या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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