raipur@khabarwala.news
- जनपद पंचायत का प्रथम सम्मिलन 7 मार्च एवं जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन 10 मार्च को
महासमुंद 25 फरवरी 2025: जनपद व जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 25 के अंतर्गत जनपद पंचायत एवं धारा 32 के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया कराया जाएगा। जिसके निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन तथा प्रथम सम्मिलन आयोजित करने समय सारणी जारी किया गया है। जिसके अनुसार जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रकाशन की अधिसूचना 27 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी, इसी तिथि को ही जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों को सूचना जारी की जाएगी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन की तिथि एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रकाशन की अधिसूचना जारी करने की तिथि तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को जनपद पंचायत के प्रथम सम्मिलन की सूचना जारी करने की तिथि 04 मार्च 2025 निर्धारित किया गया है। जनपद पंचायत के प्रथम सम्मिलन (विशेष) के आयोजन की तिथि 07 मार्च 2025 को निर्धारित है।
इसी तरह जारी समय सारणी में जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रकाशन की अधिसूचना 27 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी, इसी तिथि में जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों को सूचना जारी की जाएगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन की तिथि एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रकाशन की अधिसूचना जारी करने की तिथि तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन की सूचना जारी करने की तिथि 05 मार्च 2025 निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन (विशेष) के आयोजन की तिथि 10 मार्च 2025 को निर्धारित है।