केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका, सरकार ने बदले पेंशन और ग्रेच्युटी के नियम…

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केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका, सरकार ने बदले पेंशन और ग्रेच्युटी के नियम…

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7th pay commission Update :सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्ते पा रहे केंद्रीय कर्मचारयों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के पेंशन और ग्रेच्युटी के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारियों को नियमों को दरकिनार करना भारी पड़ने वाला है। अगर आप भी 7वें वेतन आयोग (7th pay commission pension Rules) के तहत मिल रही सैलरी को नहीं गंवाना चाहते हैं तो नए नियमों को जरूर जान लें।

HR Breaking News (7th pay commission) केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव का जोरदार झटका लगा है। सरकार की ओर से ग्रेच्युटी और पेंशन (pension Rules) से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साथ में सख्त से सख्त चेतावनी दी गई है। नियमों की अनदेखी कर्मचारियों को काफी भारी पड़ेगी।

नियमों को जरूर जान लें

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7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी ग्रहण कर रहे कर्मचारियों को नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। नियमों को इस आर्टिकल में ध्यान से पढ़ें और इसका पालन भी कर लें। नहीं तो 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत मिल रही मोटी सैलरी और पेंशन से हाथ धो बैठोगे। केंद्रीय कर्मचारियों को मुसिबत से बचना है तो नए नियम जरूर जान लें।

नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी

केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension and Gratuity) से जुड़े नियम सख्त प्रावधान किए गए हैं। इससे करोड़ों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। बता दें कि कुछ समय पहले ही सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई कर्मचारी कार्य स्थल पर मिस्कंडट मिलेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्‍युटी (7th pay commission new rules) रोक दी जाएगी।

कर्मचारियों को लापरवाही पड़ेगी भारी

केंद्र सरकार (employees) की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी। इसके अनुसार कोई कर्मचारी नौकरी पर काम में लापरवाही करता मिला तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी (Pension and Gratuity) रोक दी जाएगी। यह नियम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकारें भी चाहें तो नियम को लागू कर सकती हैं।

नियमों में हुए 8 बड़े बदलाव

सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है। न‍ियमों में 8 बदलाव किए गए हैं। साथी ही नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। अधिसूचना के अनुसार कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध में दोषी मिलता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन (Pension and Gratuity) रोकी जाएगी। यह सभी विभागों को सूचना भेज दी गई है।

इनको दिया गया पेंशन ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार

अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल प्रेसिडेंट जिसने रिटायर्ड कर्मचारी की नियुक्ति कराई है वह ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोकने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार कर्मचारी के विभाग से जुड़े मंत्रालय के वो सचिव जिसके तहत नियुक्ति हुई थी, पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार रखता है। कैग के पास उनकी ग्रेच्यूटी और पेंशन (7th CPC Pension and Gratuity) रोकने का अधिकार है जो कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुए हैं।

दोषी पाए गए तो बाद में भी होगी कार्रवाई

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए नियमों के अनुसार नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर कार्यरत कर्मचारी पर भी यह नियम लागू होता है।

अगर किसी ने पेंशन या ग्रेच्‍युटी (7th CPC Pension and Gratuity) ले ली है और दोष बाद में सिद्ध होता है तो उससे वसूली की जा सकती है। ऐसे मामलों में यूपीएससी से सुझाव लेना होगा। वहीं, न्‍यूनतम 9000 रुपये पेंशन होने पर ही पेंशन रोकी जा सकती है।

 

 

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