नगरीय निकाय निर्वाचन 2025- रात्रि 12 बजे प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित…

raipur@khabarwala.news

बलरामपुर 08 फरवरी 2025: नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रचार-प्रसार की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2025 को रात्रि 10 बजे तक रहेगी। निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए रात्रि 10 बजे तक अभ्यर्थी माइक सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार रात्रि 12 बजे तक ही किया जा सकता है। रात्रि 12 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे बीच सामान्य चुनाव प्रचार किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिनको की उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाना हो एक दिन पहले कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा। इस अनुबंध का उल्लंधन अधिनियम के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलुस, नुक्कड़ सभाएं, लाऊडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *