मतदान के 48 घंटे पूर्व देशी/विदेशी मदिरा दुकानें होगी सील बंद…

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मतदान के 48 घंटे पूर्व देशी/विदेशी मदिरा दुकानें होगी सील बंद…

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बलरामपुर 07 फरवरी 2025: नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत् मतदान एवं मतगणना दिवस निर्धारित किया गया है। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग रायपुर द्वारा मतदान एवं मतगणना दिवस जिले में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रखने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बंद रखने के निर्देश दिये हैं।

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अर्थात नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत 11 फरवरी 2025 को मतदान होना है। इसके लिए जिले के समस्त मदिरा दुकान 09 फरवरी से 11 फरवरी तक बंद रहेंगी। इसी प्रकार 15 फरवरी 2025 को नगरीय निकाय निर्वाचन का मतगणना दिवस निर्धारित है। इस दिवस 15 फरवरी को जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगीं।

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत प्रथम चरण में 17 फरवरी 2025 को मतदान होना है। इसके लिए राजपुर एवं कुसमी की मदिरा दुकानें 15 फरवरी से 17 फरवरी 2025 बंद रहेंगी। द्वितीय चरण में 20 फरवरी 2025 को मतदान होना है इसके लिए बलरामपुर की मदिरा दुकान 18 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। तृतीय चरण में 23 फरवरी 2025 को मतदान होगा। इसके लिए रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर की मदिरा दुकानें 21 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगी। उक्त अवधि में जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया है।

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