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बलरामपुर 01 फरवरी 2025: नगर पालिका निर्वाचन 2025 के तहत् जिला निर्वाचन कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय लेखा, आदर्श आचार संहिता की जानकारी देने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक व्यय प्रेक्षक श्री गौरीशंकर जागृति की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में व्यय प्रेक्षक श्री गौरीशंकर जागृति ने बताया कि नगर पालिका निर्वाचन के अंतर्गत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित व्यय लेखा कक्ष में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन खर्चों का रख-रखाव, नाम निर्देशन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचित एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों का सही लेखा रखना होगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में नगर पंचायत के अभ्यर्थी 75 हजार रुपये तथा नगर पालिका के अभ्यर्थी 02 लाख तक व्यय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल निर्वाचन के दौरान असंवैधानिक वस्तुओं का प्रयोग न करें। साथ ही उन्होंने निर्वाचन को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नगर पंचायत राजपुर में व्यय प्रेक्षक श्री गौरीशंकर जागृति द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं व्यय लेखा संधारण के अनुदेश की जानकारी दी गई।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री रजीव जेम्स कुजूर व्यय लेखा अनुवीक्षण के अधिकारी श्री दशरथ प्रसाद सोनी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।