
रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित…
raipur@khabarwala.news सूरजपुर, 28 फरवरी 2025: कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना …
रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित… Read More