www.khabarwala.news
raipur@khabarwala.news
बलरामपुर 22 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत राष्ट्रीय निगम की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ईकाई ऋण मासिक किस्तों में भुगतान की शर्त पर ऋण राशि का वितरण किया गया है। हितग्राहियों द्वारा ईकाई ऋण स्थापित् करने उपरांत भी मासिक ईकाई ऋण किस्त राशि को जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदाय किया गया ऋण कालातीत हो गया है। चूंकि राष्ट्रीय निगम से राज्य सरकार की गारंटी एवं ब्याज पर राशि प्राप्त कर वितरीत किया गया है। इस विभाग के ऋणी हितग्राहियों द्वारा स्थानीय निर्वाचन/पंचायत निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद अध्यक्ष, पद पर चुनाव लड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत कलेक्टर ने जिला पंचायत के सीईओ, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व तहसीलदार को निर्देशित किया है कि निकट भविष्य में आपके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत् स्थानीय निर्वाचन/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में बकायेदारों से जो स्थानीय व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकल दाखिल करेंगे उन पर कार्यवाही करते हुए एनओसी लिया जाना सुनिश्चित करें।