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बलरामपुर 21 जनवरी 2025: नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहनों का दुरूपयोग रोकने के लिए वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहन नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक के लिए संबंधित कार्यालय के सक्षम शासकीय प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को वापस करने को कहा है।