पीडब्ल्यूडी एवं आरईएस के उपभियंता, एमएलबी के व्याख्याता सहित पुत्रीचौरा, गम्हरिया और बुनियादी शाला के भृत्यों को नोटिस जारी…

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पीडब्ल्यूडी एवं आरईएस के उपभियंता, एमएलबी के व्याख्याता सहित पुत्रीचौरा, गम्हरिया और बुनियादी शाला के भृत्यों को नोटिस जारी…

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  • निर्वाचन कार्य में लापरवाही ईव्हीएम मशीनों का फस्ट लेवल चेकिंग कार्य में अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर की गई कार्यवाही

जशपुरनगर, 14 जनवरी 2025: उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग जशपुर के उप अभियंता श्री रंजित वैलेंटाइन एक्का, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जशपुर के उप अभियंता श्री अनुज केरकेट्टा, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उ.मा.विद्यालय जशपुर के व्याख्याता श्री सिकन्दर भगत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया के भृत्य श्री कलिन्दर राम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पुत्री चौरा के भृत्य श्री महावीर भगत एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बुनियादी जशपुर के भृत्य श्री संजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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विदित हो कि कार्यालयीन आदेश 12 जनवरी 2025 के द्वारा नगरी निकायों के निर्वाचनों में उपयोग हेतु ईव्हीएम मशीनों का फस्ट लेवल चेकिंग का कार्य 13 से 16 जनवरी तक किये जाने के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें लोक निर्माण विभाग जशपुर के उप अभियंता श्री रंजित वैलेंटाइन एक्का, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जशपुर के उप अभियंता श्री अनुज केरकेट्टा, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उ.मा.विद्यालय जशपुर के व्याख्याता श्री सिकन्दर भगत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया के भृत्य श्री कलिन्दर राम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पुत्री चौरा के भृत्य श्री महावीर भगत एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बुनियादी जशपुर के भृत्य श्री संजय कुमार 13 जनवरी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। जो कि अत्यंत खेद का विषय है। इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरती गई है। जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है।

उप निर्वाचन अधिकारी ने जारी पत्र में कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों के उक्त कृत्य के लिए क्यों ने उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किए हैं अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही करने की बात कही।

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