ग्राम सिरसिदा के कुछ ग्रामीणों द्वारा धान चोरी करने का आरोप लगाकर तीन व्यक्तियों के साथ लाठी डंडा से मारपीट किया, जिसमें से एक व्यक्ति की ईलाज के दौरान हुई मृत्यु…

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  • पीटाई करने वाले कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 103 (1),296 (ख),115 (2), 351(2) 191(1) बीएनएस. के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही*

झानू नागेश /धमतरी: दिनांक 22-23.12.24 को मध्य रात्रि में ग्राम सिरसिदा में भीखम साहू के यहां चोरी करने आए हो कहकर कुछ ग्रामीण द्वारा हल्ला करने पर कार्तिक पटेल और मोन्टू साहू वहां से भाग गये और ओंकार साहू को पकड़ लिए ,जिससे और कौन-कौन थे साथ में कहकर पूछने पर कार्तिक पटेल और मोन्टू साहू का नाम बताने पर उनको भी घर से बुलाये कुछ देर बाद 10-12 ग्रामीण महिला एवं पुरुष इकट्‌ठा हो गये जिसमें ग्राम सिरसिदा के भीखम साहू, नोहर साहू, बुधेश्वर साहू, प्रेम साहू, किशन साहू, बिरेन्द्र साहू, तोरण साहू, रामनाथ साहू, रमेशर साहू, धान बाई साहू, गीतांजली साहू, शशिकला साहू ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धान चोरी की बात को लेकर प्रार्थी को एवं मुर्तजर कार्तिक पटेल, संजय साहू, देवेन्द्र साहू, ओंकार साहू,धनेश्वर निषाद को हाथ मुक्का एवं डण्डा से दिनांक 22.12.24 के मध्य रात्रि से दिनांक 23.12.24 के प्रातः 07.00 बजे तक मारपीट करने प्रार्थी व मुर्तजर के परिजन द्वारा मारपीट से सभी के हाथ पैर,पीठ शरीर में गंभीर चोट लगने तथा आरोपीगण के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करायेंगे बोलकर प्रार्थी व मुर्तजर के परिजन को सुपुर्द करने मुर्तजर कार्तिक पटेल के हाथ,पैर,पीठ,शरीर में गंभीर चोट आने से ईलाज दौरान जिला अस्पताल धमतरी में दिनांक 23.12.24 को मृत्यु होने कि लिखित शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना दौरान प्रार्थी व मुर्तजर के कथन से प्रकरण के आरोपी डोमेश कुमार साहू पिता प्रेम कुमार साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह का एवं अन्य आरोपी के द्वारा भी मारपीट करना पाये जाने से प्रकरण में उक्त आरोपी का नाम जोडी गई है।

प्रकरण के आरोपी भीखम साहू, नोहर साहू, बुधेश्वर साहू, प्रेम साहू, किशन साहू के मेमोरण्डम कथन से अपने अन्य साथी आरोपीगण एवं ग्रामीणो के साथ मिलकर अपराध कारित करना स्वीकार करने पर अपराध में प्रयुक्त लकडी के डण्डे को पृथक पृथक जप्त किया गया है एवं प्रकरण में प्रार्थियों के कथन एवं गवाहों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में अप० क्र० 527/24 धारा 103 (1), 296 (ख),115 (2), 351(2) 191(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई है।

एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

*आरोपीगण का नाम*-: *(01)* भीखम साहू पिता गैंदलाल साहू उम्र 41 वर्ष

*(02)* नोहर राम साहू पिता गेंदलाल साहू उम्र 39 वर्ष

*(03)* बुदेश्वर साहू पिता गैंदलाल साहू उम्र 29 वर्ष

*(04)* प्रेम कुमार साहू पिता रतन लाल साहू उम्र 48 वर्ष

*(05)* किशन साहू पिता रामाधार साहू, उम्र 22 वर्ष

*(06)* बिरेन्द्र कुमार साहू पिता दाताराम साहू उम्र 34 वर्ष

*(07)* तोरण लाल साहू पिता निर्मल साहू उम्र 43 वर्ष

*(08)* रामनाथ साहू पिता स्व० गणेश साहू उम्र 59 वर्ष

*(09)* रमेशर साहू पिता उमासिंग साहू उम्र 58 वर्ष

*(10)* डोमेश कुमार साहू पिता प्रेम कुमार साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह

*(11)* श्रीमति गीतांजली साहू पति भीखम साहू उम्र 37 वर्ष

*(12)* शशिकला साहू पति नोहर साहू उम्र 38 वर्ष

*(13)* भानमति साहू उर्फ भान बाई पति प्रेम कुमार साहू उम्र 43 वर्ष सभी साकिनान सिरसिदा थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग)

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