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एमसीबी/14 दिसम्बर 2024: छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1995 के अनुशांगिक प्रावधानों के तारतम्य में एतद द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि जिले के खण्ड भरतपुर, खड़गवां और मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिला लॉटों के प्रवर्गवार स्थानों के आवंटन/आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर जिला एमसीबी द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है। स्थान खण्ड मुख्यालय भरतपुर के सभा कक्ष में कार्यवाही 17 दिसम्बर 2024 को 11 बजे से किया जाएगा। वहीं खण्ड मुख्यालय खड़गवां के सामुदायिक भवन में कार्यवाही 17 दिसम्बर 2024 को 11 बजे से और खण्ड मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के जनपद सभा कक्ष में कार्यवाही 17 दिसम्बर 2024 को 11 बजे से किया जाएगा । उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों का प्रवर्गवार आरक्षण तथा महिला सरपंच का लॉट के माध्यम से आरक्षण की कार्यवाही स्तम्भ (4) में अंकित स्थलों पर सम्पन्न की जावेगी। उक्त कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित अधिकारी को स्तम्भ (3) में अंकित जनपद पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिला सरपंच पदों के आरक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भरतपुर की बैठक जनपद पंचायत भरतपुर के सभा कक्ष में 17 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। वहीं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ का बैठक 17 दिसम्बर 2024 को जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे से और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खडगंवा का बैठक खण्ड मुख्यालय खडगंवा के सामुदायिक भवन में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। प्रभारी अधिकारी उक्त कार्य को सम्पन्न करने हेतु अपने सहयोग के लिये संबंधित अनुभाग अंतर्गत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ/आंतरिक/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण व करारोपण अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगायें। प्रवर्गवार लॉट निकालने एवं संबंधित प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया गया है।