जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराएं : कलेक्टर

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जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराएं : कलेक्टर

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  • जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 10 दिसम्बर 2024: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में कोटपा अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराने के साथ ही तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव एवं उसके रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट आदि के माध्यम से जन जागरूकता के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कोटपा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अर्थदंड लगाने के भी निर्देश दिए।

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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला समन्वयक ने प्रस्तुतिकरण के जरिए बताया कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 8.5 प्रतिशत स्कूली बच्चों द्वारा किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तम्बाकू के उपयोग से बचाने के लिए तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित करने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव और रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। प्रस्तुतिकरण के जरिए कोटपा अधिनियम की प्रमुख धाराएं, उत्पाद एवं बिक्री पर प्रतिबंध, दण्ड प्रावधान, रोकथाम के लिए किए गए गतिविधियों, नशा मुक्ति केन्द्र, ई-सिगरेट पर कार्रवाई आदि की जानकारी दी गई।

 

बैठक में बताया गया कि जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानो एवं समस्त शासकीय कार्यालयों में धूम्रपान करना एवं तम्बाकू पदार्थ का सेवन करना या इसे प्रोत्साहित करने वाली वस्तुओं को रखा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 200 रुपए का जुर्माना देय होगा। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की सीमा में तम्बाकू पदार्थ बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिले में वैधानिक चेतावनी वाले तम्बाकू पदार्थों के विक्रय करने एवं तम्बाकू पदार्थों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की प्रावधान है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, सीएमएचओ डॉ. रामेश्वर शर्मा, डीईओ जे के शास्त्री, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन, डीपीएम सुश्री विभा टोप्पो, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड अमित बेक, सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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