कलेक्टर लंगेह ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम पर टास्क फोर्स की बैठक ली…

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कलेक्टर लंगेह ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम पर टास्क फोर्स की बैठक ली…

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  • अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
  • अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों के कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया

महासमुंद 19 नवंबर 2024: कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्थानीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस, और परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ सतत् जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। अवैध उत्खनन प्रभावित क्षेत्र में रेत खदानो के चिन्हांकन हेतु वन विभाग और राजस्व विभाग को राजस्व प्रतिवेदन खनिज विभाग को उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के निर्माण विभागां को खनिज विभाग से मुरुम, पत्थर आदि की अनुमति लेकर कार्य करने और रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

खनिज अधिकारी श्री सनत कुमार साहू ने बताया कि वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों में कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया है। इसके अलावा, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण और अवैध परिवहन के 24 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि अवैध भंडारण के 14 मामलों का निराकरण किया गया है।

कलेक्टर ने कहा कि शासन से जारी निर्देशों के तहत जिले में रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिए अब कड़े मापदंडों के तहत कार्रवाई करें। यदि कोई वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन, या भंडारण करते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के तहत मामला सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। इस कानून के तहत पांच वर्ष तक की कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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