www.khabarwala.news
raipur@khabarwala.news
बेमेतरा, 26 अक्टूबर 2024: कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में तैयारियों की समीक्षा की ।
उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा अनुरूप 14 नवंबर 2024 से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जाना है। धान खरीदी के लिए आयोजित ज़िला स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचन्द्र अग्रवाल,एडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, धान खरीदी व्यवस्था से संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों-खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी, ज़िले के एसडीएम, जिला विपणन अधिकारी, अपैक्स बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम एवं कृषि विभाग के जिला प्रबंधक सभी धान खरीदी समिति के प्रबंधकों, धान खरीदी प्रभारी व कम्प्यूटर ऑपरेटरों उपस्थित थे। इस दौरान आगामी धान खरीदी की तैयारी का बिंदुवार समीक्षा कर खरीदी केंद्रों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री शर्मा ने खरीदी के पहले सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए पर्याप्त जगह, साफ-सफाई, फेंसिंग, चबूतरा, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीव्ही, पेयजल व किसान विश्राम गृह की व्यवस्था कराने के साथ-साथ पर्याप्त तारपोलिन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी या दिक़्क़त न हो, इसके लिए खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य, कॉल सेंटर, फायर ब्रिगेड, पुलिस थाना व कंट्रोल रूम के नंबर जरूरी रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।
पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करने कहा
बैठक में कलेक्टर ने समितिवार रकबे की जानकारी ली और बढ़े हुए रकबे का सत्यापन करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि बारदाने की कमी से जिले के किसी भी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खरीदी के दौरान समितियों में स्टेंसिल का स्याही लाल रंग का उपयोग करने के निर्देश दिए।
समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल भी किसानों की पहचान उपरांत धान खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली से की जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धान खरीदी की संभावना को देखते हुए धान बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगर प्रिंट लिया जाएगा, उसके बाद ही धान खरीदी होगी। इसके लिए किसानों से 31 अक्टूबर तक समितियों में अपना आधार नंबर और उनके द्वारा नामित एक अन्य रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने के लिए जिले में यह प्रक्रिया शुरू है।
ऐसे होगी बायोमेट्रिक खरीदी प्रक्रिया
किसी भी तरह की फर्जी खरीदी रोकने के लिए इस साल आधार नंबर बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें धान बेचने के लिए किसानों को स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति धान बेचते समय अपने अंगूठे के निशान की मदद से आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समितियों में किसानों को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसान द्वारा या नामित व्यक्ति के द्वारा अगर किसी कारणवश धान बेचने में कोई दिक्कत हो तो एक-एक ट्रस्टेड पर्सन यानी विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी, वह किसान को धान बेचने में मदद करेगा। किसान का आधार मशीन में स्वीकार नहीं होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, जिसका उपयोग कर धान खरीदी प्रक्रिया संपादित की जाएगी।
पिछले साल से यह प्रणाली लागू
खरीफ सीजन 2023-24 में पारदर्शी तरीके से धान खरीदी करने के लिए शासन द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गयी है, जिसमें किसान अपना अंगूठा लगाने के पश्चात अपनी धान बिक्री कर सकते हैं। जिस तरह से पीडीएस की दुकान पर राशन लेने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है। अब उसी तरह किसानों को धान बेचते समय अंगूठा लगाना पड़ेगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदाय किया गया है। जिसके आधार पर स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नामिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है।
समिति प्रबंधकों का आधार भी अनिवार्य किया
इसी प्रकार बीते वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने के लिए ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। धान खरीदी केंद्रों में भी उक्त प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए समिति प्रबंधकों का आधार भी अनिवार्य किया गया है। नवीन धान पंजीयन एवं रकबा संशोधन के लिए किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पासबुक, आधार कार्ड की फोटोकापी, बी-1 पी-2, ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी, कामिनी का आधार कार्ड की फोटोकापी, अन्य हिस्सेदार का सहमति प्रमाण-पत्र, मोबाइल नंबर एवं एक फोटो के साथ समिति का सदस्यता होना अनिवार्य है।