www.khabarwala.news
raipur@khabarwala.news
बलरामपुर 30 अगस्त 2024: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ‘‘टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022’’ लागू की गई है। उक्त संबंध में हिट एवं रन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दावा जांच अधिकार कुसमी के द्वारा इस संबंध में जिला स्तरीय समिति को 02 प्रकरण उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण में विकासखण्ड कुसमी के ग्राम शाहपुर निवासी कलेश्वर केरकेट्टा आत्मज स्व. टेटा केरकेट्टा एवं विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम सागरपुर निवासी सिमन तिर्की आत्मज झेटकू की मृत्यु वाहन दुर्घटना के दौरान हो गई थी। उक्त प्रकरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर भुगतान की अनुशंसा की गई। जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा पर कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा दोनों प्रकरणों पर ‘‘टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022’’ के तहत् उनके आश्रितों मृतक कलेश्वर केरकेट्टा की पत्नी श्रीमती बिंदेश्वरी केरकेट्टा एवं मृतक सिमन तिर्की की पत्नी श्रीमती सुकन्ती तिर्की को 02-02 लाख रूपये की सहायता राशि भुगतान के लिए अनुशंसा पश्चात् संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है।