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महासमुंद 22 अगस्त 2024: अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी टीम बसना एवं सरायपाली द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम पुरुषोत्तमपुर के जंगल में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब निर्माण पर कार्रवाई की गई। आबकारी टीम द्वारा दबिश देने पर महुआ लाहन 03 प्लास्टिक बोर एवं 03 ड्रम (50 किलोग्राम क्षमता) में कुल 300 किलोग्राम किण्वन अवस्था में महुआ लाहन कीमत 15000 रुपए तथा 10 लीटर वाली प्लास्टिक जेरिकेन में भरी हुई एवं एक ड्रम हाथ भट्टी महुआ शराब 50 लीटर कुल 60 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब कीमत 12000 रुपए कुल बाज़ार मूल्य 27000 रुपए उक्त मदिरा हाथ भट्टी महुवा शराब को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया, महुवा लाहन को मौके पर नष्ट किया गया।
उक्त अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया एवं अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बसना के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक श्री नितेश सिंह बैंस के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक सरायपाली श्री दरसराम सोनी तथा आबकारी स्टाफ उपस्थित थे।