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राजनांदगांव 24 मई 2024।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आज जिला पंचायत के सभाकक्ष राजनांदगांव में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि डाटा प्रमाणिक होना चाहिए और समय पर प्राप्त होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने पूरी सावधानी रखते हुए मतगणना कार्य करने कहा। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने-अपने टेबल पर मतगणना कार्य संपन्न कराने कहा। उन्होंने सभी मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों को अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करने कहा। प्रशिक्षण के दौरान मतगणना के तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा, राजनांदगांव, कवर्धा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के सहायक रिटर्निंग आफिसर, सिक्योरिटी नोडल, मास्टर टे्रनर्स एवं मतगणना कार्य में लगे अधिकारीगण प्रशिक्षण में शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल एवं सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रूपेश वर्मा ने बिन्दुवार मतगणना तथा परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया के बारे में प्रजेन्टेंशन के जरिए सरल ढंग से बताया।
प्रशिक्षण में मतगणना व्यवस्था, जरूरी सामग्री, सामग्री प्रबंधन, डाक मत पत्र गणना के लिए सामग्री, वीडियोग्राफी, मतगणना के प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, वीवीपैट पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया, मतगणना केन्द्रों में आधारभूत संरचना, मतगणना केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना केन्द्र में बैठक व्यवस्था, मतगणना हॉल में अनुशासन एवं शिष्टाचार, मतगणना स्टॉफ और गणना अभिकर्ता, डाक मत पत्रों के मतों की गणना, सेवा मतदाताओं के मतों की गणना, ईटीपीबीएस की गणना शुरू करने की प्रक्रिया, क्यूआर कोर्ड की स्केनिंग की प्रक्रिया, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, वीवीपैट पर्चियों की गणना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, वीवीपैट कागज पर्ची की गणना प्रक्रिया, मशीनों की सीलिंग, परिणामों की घोषणा आदि के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने मतगणना कार्य को निर्विघ्न, सफलतापूर्वक एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने हेतु मतगणना की विभिन्न प्रक्रियाओं, उनके बारीकियों एवं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने सर्वप्रथम मतगणना के दौरान मतगणना स्थल में उपलब्ध कराए जाने वाले जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान स्टांग रूम में इंटरनेट, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए सभी संबंधित विभगों के वरिष्ठ अधिकारियोंं की उपस्थिति अनिवार्य है। जिससे कि इस दौरान इन विभागों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसे तत्काल दूर कर मतगणना कार्य को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना के दौरान सामान्य प्रेक्षक द्वारा भी दो ईवीएम की रैण्डम जांच भी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दौरान सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कड़ी कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी दी। मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी-कमर्चारियों को इसके प्रमुख वैधानिक प्रावधानों की भली-भांति अध्ययन करने को कहा गया।
प्रशिक्षण में अधिकारियों ने मतगणना हेतु मतगणना एजेंट की नियुक्ति, मतगणना हाल में प्रवेश के निर्धारित प्रक्रियाओं, मतदान से जुड़े गोपनीयता के संबंध में जानकारी देते हुए इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने मतगणना स्थल के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतगणना हाल में किसी भी गणना अभिकर्ता को मोबाईल, कैमरा, इलेक्ट्रानिक डिवाईस इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया के लोगों को मीडिया सेन्टर तक मोबाईल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। मीडिया के लोगों का गु्रप बनाकर उन्हें मतगणना सेन्टर का भ्रमण कराया जाएगा। उम्मीदवार एवं अभिकर्ता तथा मीडिया के लोग सुरक्षा हेतु बनाए गए जालीदार बैरिकेटिंग्स के बाहर से ही मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य व केन्द्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति यदि वह स्वयं उम्मीदवार नहीं है तो उसका प्रवेश मतगणना स्थल में पूरी तरह वर्जित है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक निटर्निंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल से बाहर कर सकता है। प्रशिक्षण में डाक मत पत्र के गणना की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान डाक मत पत्र की गणना सर्वप्रथम की जाएगी। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के 4 जिलों के डाक मतपत्र की गणना राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन कृषि उपज मंडी बसंतपुर में की जाएगी। इसके लिए अलग से कक्ष बनाया जाएगा। प्रशिक्षण में डाक मत एवं ईटीपीबीएस मत पत्रों के अस्वीकृत होने के कारणों की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।