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रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत अब शराब दुकानों में एक व्यक्ति एक बार में केवल एक बोतल शराब या बियर खरीद सकेगा। अब यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बोतलें खरीदना चाहता है, तो उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में फिर से शराब खरीद सकेगा। यह नया नियम अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने की सीमा अब हटा दी गई है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में अधिक भीड़ होने के कारण, अब अद्धी और पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है। नए नियम के तहत, प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा शराब खरीद सकता है।
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नए नियमों के साथ-साथ शराब की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जिससे शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री को रोका जा सके। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।