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– 18 अप्रैल को पूर्वान्ह 07 बजे से 1 जून को अपरान्ह 06.30 बजे के तक मत सर्वेक्षण प्रतिबंधित
राजनांदगांव 02 अप्रैल 2024।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शुक्रवार 18 अप्रैल 2024 को पूर्वान्ह 07 बजे से शनिवार 1 जून 2024 को अपरान्ह 06.30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण हेतु प्रतिबंध अभिसूचित किया गया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।