NPS New Rules: एक अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नियम…

www.khabarwala.news

schedule
2024-03-29 | 14:45h
update
2024-03-29 | 14:45h
person
khabarwala.news
domain
khabarwala.news
NPS New Rules: एक अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नियम…

raipur@khabarwala.news

रायपुर। एक अप्रैल से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को फ्राड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लागिन सिस्टम में बदलाव किया है। सोमवार एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।

बताया जा रहा है कि अब एनपीएस खाते में लागिन करने के लिए एनपीएस खाताधारकों को यूजर आइडी और पासवर्ड के साथ ही आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। एनपीएस में आधार बेस्ड लागिन आथेंटिकेशन शुरू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एसबीआइ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अब रेंट पेमेंट पर मिलने वाला रिवार्ड पाइंट एक अप्रैल से बंद हो जाएगा।

Advertisement

एक अप्रैल से ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

बताया जा रहा है कि इसके साथ ही आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एक अप्रैल से एक तिमाही में 35 हजार रुपये से अधिक खर्च करने पर ग्राहकों को कांप्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंड का एक्सेस मिलेगा।

इसी प्रकार यस बैंक द्वारा भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अब चालू वित्त वर्ष के एक तिमाही में कम से कम 10 हजार रुपये से कम खर्च करने पर फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। बैंकों द्वारा इसकी सूचना अपने खाताधारकों को मैसेज के माध्यम से दी भी जा रही है।

अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौका

31 मार्च तक आप अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। करदाता को किसी भी हाल में इन तीन दिनों में यह काम निपटा लेना होगा। अपडेटेड टैक्स रिटर्न का यह आखिरी मौका है।

31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम

31 मार्च के पहले ही आप अपने वित्तीय लेनदेन संबंधी काम जो टैक्स बचाने में सहायक है निपटा लीजिए। इसके बाद आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। मालूम हो कि मौजूदा समय में टैक्स सेविंग प्लान के बहुत से विकल्प हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपाजिट (एफडी) जैसे बहुत से टैक्स सेविंग प्लान हैं। इनमें निवेश कर करदाता अपना टैक्स बचा सकते हैं। आयकर की धारा 80 सी के तहत इनमें टैक्स कटौती का लाभ है। 31 मार्च के पहले इनमें निवेश कर लें।

टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करें

करदाताओं को चाहिए कि वे 31 मार्च से पहले अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जारी कर दें। उन्हें विभिन्न धाराओं द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही 31 मार्च के पहले फाइलिंग चालान स्टेटमेंट भी देना होगा।

सुकन्या में करें निवेश

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं किया है तो आपके पास केवल चार दिन बचे हैं। 31 मार्च के पहले आप इसमें निवेश कर लें। एलआइसी स्कीम या अन्य टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश का भी यह आखिरी मौका है।

 

 

Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
khabarwala.news
Privacy & Terms of Use:
khabarwala.news
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
02.11.2024 - 21:40:09
Privacy-Data & cookie usage: