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राजनांदगांव 23 मार्च 2024।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने आज कलेक्टोरेट के अपर कलेक्टर कक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, प्राधिकार प्राप्त मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी। अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडियाकर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी हुआ है, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 20 मार्च 2024 एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024 है। द्वितीय चरण में राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 28 मार्च 2024 एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है। तृतीय चरण में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-जांपा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाएगा। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।
अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने बताया कि सभी कर्मचारी जो प्रारूप 12घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायेंगे, वह केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग की पात्रता नहीं होगी। जो भी व्यक्ति प्रारूप 12घ में आवेदन करेंगे, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे, उनसे प्रारूप 12घ नहीं भरवाये जायेंगे। जिला स्तर पर अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी एवं यथा शीघ्र पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर इसे जिले में डाक मतपत्र हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रदाय की जाएगी। इस अवसर पर उप संचालक समाज कल्याण श्री बीएल ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. तुलावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।