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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 12 फरवरी 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्र, जो नगर पालिका अथवा नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत आते है, में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है।
आदेश में कहा गया कि जिले में नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत वैवाहिक कार्य, रैली, जूलूस, आम सभा, प्रचार माध्यमों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गों, चौराहो, हाट बाजार, सड़कों, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कॉलोनियों में उँची आवाज पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। आये दिन त्यौहार सहित अन्य कार्यक्रमों के दौरान तेज आवाज में डी.जे., ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के कारण निर्बाध रूप से होने वाले शोरगुल से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, दुर्बल, बीमार, वृद्धजनों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.सी. की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न होता है।
आदेश में कहा गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों, डी.जे. का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। एक से अधिक लाउड स्पीकर, डी.जे. समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति जिला मुख्यालय पर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्ड्रारोड एवं अनुविभाग मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मरवाही की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रो, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
आदेश में कहा गया है कि अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों, जन सुविधा एवं लोक शांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करके ही लिखित अनुमति देंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं 31 मई, 2024 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में प्रभावशील रहेगा।