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आयुष्मान भारत योजना के पात्र लोगों के लिए सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है. इस कार्ड के जरिए लिस्टेड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. लेकिन अगर कोई अस्पताल कार्ड होल्डर को मुफ्त इलाज देने से मना कर दे, तो क्या करना चाहिए? यहां जानिए
Ayushman Bharat Yojana: गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते. ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) शुरू की है. इसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है. बजट 2024 पेश होने के बाद इस स्कीम की चर्चा ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयुष्मान भारत योजना में अब आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करने की बात कही है.
जो भी लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबिल माने जाते हैं, उनके लिए सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है. इस कार्ड के जरिए लिस्टेड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है. नियम के अनुसार कोई भी लिस्टेड अस्पताल आयुष्मान कार्ड होल्डर को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलता, या मुफ्त इलाज देने में अस्पताल आनाकानी करते हैं. इन सबकी वजह से कार्ड धारक को परेशान होना पड़ता है. इन स्थितियों में आयुष्मान कार्ड धारक मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जानिए कहां और कैसे होगी शिकायत.
टोलफ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर देश के किसी भी कोने में रहने वाला नागरिक मामले की शिकायत कर सकता है. ये नंबर है – 14555. इसके अलावा राज्यों के हिसाब से भी अलग-अलग टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो 180018004444 इस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो 18002332085 पर, बिहार में रहते हैं तो 104 पर और अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो 155368 और18001805368 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना में शामिल सभी अस्पताल संचालकों को अपने अस्पताल में बोर्ड पर आयुष्मान योजना के टोल फ्री नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
Grievance Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपको लगता है कि टोलफ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आप Grievance Portal पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm इस लिंक पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करवानी होगी. इसके लिए आपको REGISTER YOUR GRIEVANCE के ऑप्शन पर क्लिक करके मामले की शिकायत करनी होगी.
ऐसे होता है आपकी शिकायत का निवारण
जब आप टोल फ्री नंबर पर या पोर्टल पर मामले की शिकायत करते हैं तो इसके बाद संबन्धित अधिकारी को शिकायत का निवारण करने के निर्देश दिए जाते हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी होती है, जोकि शिकायतों की जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करती है.