राष्ट्रीय लोक अदालत 16 दिसम्बर को…

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राजनांदगांव 08 दिसम्बर 2023छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देेशानुसार 16 दिसंबर 2023 को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया किया जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक कुमार द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशों, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगें, जिनका विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 16 दिसंबर 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है।

आयोजित हाईब्रिड लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एवं अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेब साइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते हंै, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की गई है।

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