प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर…

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर…

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राजनांदगांव 06 दिसम्बर 2023प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। जिले के किसान अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र एवं एआईडीई मोबाईल एप के माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

उप संचालक कृषि श्री नागेश्वरलाल पाण्डे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल चना अन्य फसल गेहूं सिंचित, गेहंू असिंचित, राई, सरसों एवं अलसी का बीमा करा सकते हंै। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन न करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24 तक राजनांदगांव जिला के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी अधिकृत हैं। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, रबी वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत किसानों द्वारा चना 570 रूपए, गेहूं सिंचित 630 रूपए, गेहूं असिंचित 345 रूपए राई एवं सरसो 345 रूपए एवं अलसी 240 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम राशि देय होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो, को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी दावों को प्रावधानानुसार निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि वापस किया जाएगा।

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