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गौरेला पेंड्रा मरवाही, 30 नवंबर 2023/उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा 20 नवंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि को शांत परिक्षेत्र घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि घोषित शांति परिक्षेत्र में 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फाड़े जाए। इसी तरह से 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंण्ड एम्लीफॉयर का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3(1) एवं 4(1) के तहत परिवेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक-पृथक एरिया के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल एवं रात्रि में 70 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल एवं रात्रि में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल एवं रात्रि में 45 डेसिबल और शांत परिक्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल एवं रात्रि में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित की गई है। दिन अर्थात प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि अर्थात रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक है। आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा।