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दुर्ग, 04 नवम्बर 2023़: विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 7 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से दिनांक 30 नवम्बर को अपरान्ह 6.30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है, इस दौरान साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशन या प्रसारण नही किया जाएगा। साथ ही किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।