raipur@khabarwala.news
दुर्ग 19 अक्टूबर 2023: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग की संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिसिद्ध रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए रहेगा। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
एसीसी लिमिटेट जामुल वर्क्स के संरक्षित स्थान में संयंत्र क्षेत्र- नगर पालिका जामुल के तहत लेवर केंप एरिया सिमाएं, पूर्व में- राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में – राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, शेष कालोनी से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में – घासीदास नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। खदान क्षेत्र- नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सीमाएं, पूर्व में- जामुल गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में – ढौर गांव से लगा क्षेत्र। एसीसी कालोनी- नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सिमाएं, पूर्व में- शिवपुरी गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में – राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। पथरिया खदान क्षेत्र- नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र, पथरिया गांव से लगा हुआ गेट एवं खदान क्षेत्र। नंदिनी खुदिनी खदान क्षेत्र- नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र नंदिनी खुंदिनी तथा मेडे़सरा गांव से लगा हुआ गेट तथा खदान क्षेत्र शामिल है।