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गौरेला पेंड्रा मरवाही, 13 अक्टूबर 2023: विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान राजनैतिक विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग, पोस्टर्स, पेपर्स आदि निर्धारित समयावधि में हटा दिये जाने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश पर अमल का जायजा लेने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया और पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल ने आज नगर पालिका परिसर गौरेला और पेंड्रा का सघन निरीक्षण किया। उन्होने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट से गांधी चौक गौरेला होते हुए अमरकंटक रोड से वापस गांधी चौक से रेस्ट हाउस रोड होते हुए गोरखपुर रेलवे फाटक से वापस मंगली बाजार रोड होते हुए गांधी चौक से संजय चौक से वेंकट नगर होते हुए अम्बेडकर नगर चौक से समता नगर कॉलोनी से वापस अंबेडकर चौक से बाईपास होते हुए ज्योतिपुर चौक से कलेक्ट्रेट तक निरीक्षण किया। इसी तरह कलेक्ट्रेट से पेंड्रा बस स्टैंड होते हुए पेंड्रा थाना से बजरंग चौक से शहर के अंदर की रोड से होते हुए मरवाही रोड में राजीव चौक से दुर्गा चौक से अमरपुर रोड में दुर्गा सरोवर से वापस दुर्गा चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक निरीक्षण किया।
उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनैतिक विज्ञापनों की वाल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स या किसी अन्य रूप से विरूपण, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिये जाने के निर्देश थे। सार्वजनिक संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों में सभी राजनैतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग इत्यादि निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटों के भीतर और निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों यदि कोई हो के अधीन सभी विज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दिये जाने के निर्देश थे।