शासकीय वाहनों का निर्वाचन प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध

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शासकीय वाहनों का निर्वाचन प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध

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गौरेला पेंड्रा मरवाही, 10 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा 9 अक्टूबर से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों का निर्वाचन प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिये शासकीय वाहन आबंटित है, उनका दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जाऐगी एवं ऐसे वाहन अधिग्रहित कर लिये जायेंगे।

आदेश मे कहा गया है कि निर्वाचन प्रचार करने के लिये, शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, विपणन बोर्ड, सहकारी समितियों, स्वायत्तशासी परिषदों या अन्य किसी निकाय के हो, का किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन (प्रचार) से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन (प्रचार) से जुड़े किसी प्रयोजन के लिये उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

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