मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश…

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गरियाबंद, 04 अक्टूबर 2023: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नामांकन, डाकमत पत्र, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचक नामावली, निर्वाचन व्यय एवं अन्य प्रशासनिक विषयों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले द्वारा कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ बैठक लेकर निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके लिए कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसर को अधिसूचना संबंधी जारी निर्देशों का पालन करने और निर्धारित प्रपत्र में अधिसूचना जारी करने की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दलों नियुक्ति, प्रशिक्षण, सामग्री वितरण, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, वाहन परमिशन, ईव्हीएम कमिशनिंग, वीडियो ग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, बेरिकेटिंग सहित अन्य तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई, डिप्टी कलेक्टर श्री टीआर देवांगन सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा नोडल अधिकारी जुड़े रहे।

 

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना प्रकाशन से लेकर मतदान की समस्त तैयारियों की प्रक्रियाओं एवं अन्य कार्यवाईयों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी दी गई। इस दौरान प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया, प्रारूप, आवश्यक सामग्री, स्कैनर, सीसीटीवी, नामिनेशन पंजी, चेक लिस्ट, नोटिस बोर्ड सहित अन्य सामग्री के संबंध में विस्तार से बताया गया। नामिनेशन फार्म प्राप्त करते समय प्रस्तावक संख्या, समय, नामिनेशन फार्म के सेट व उसकी संख्या, नामांकन फार्म प्राप्त करने की तारिख एवं समय के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान नामिनेशन फार्म के प्रारंभिक चेक लिस्ट के तहत अमानत जमा राशि, थब स्प्रेशन, एफिडेविड, पार्टी द्वारा प्रदाय फार्म ए व बी, पृथक से बैंक एकाउंट, फोटोग्राफस, हस्ताक्षर, जाति, उम्र, अदेय प्रमाण पत्र, प्रत्याशी के प्रस्तुत डाक्यूमेंट के डिस्पले के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी के पात्रता एवं अपात्रता के प्रावधानों, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, प्रस्तावक, प्रक्रिया, नामवापसी, प्रतीक आबंटन, निर्वाचन नामावली एवं डाकपत पत्र, प्रारूप, प्रकाशन, डाक मतपत्र में पारदर्शिता, मुद्रण आदि की जानकारी दी गई। इसके अलावा ईएसएमएस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से एफएसटी व एसएसटी टीमों द्वारा जप्त (नगद, मदिरा सहित अन्य) की गई कार्रवाई का विवरण अपलोड करने तथा वेबसाईट पर उसकी उचित विशलेषण एवं प्रतिवेदन की जानकारी प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही मतदान, नामिनेशन के संबंध में विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन से संबंधित निर्वाचन सामग्री, मतदान दलों के बुकलेट प्रदाय के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में विशेष रूप से आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान इससे सबंधित सभी प्रावधानों के पालन के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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