आजीविका महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली निकली…

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आजीविका महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली निकली…

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कवर्धा, 14 अगस्त 2023: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आज जिले के आजीविका महाविद्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के अनुपालन में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरुकता कार्यक्रम में आजीविका महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने फ्लेक्स, तख्तियों को लेकर रैली भी निकाली एवं जनसामान्य को शत-प्रतिशत वोटिंग की अपील की। कलेक्टर श्री महोबे ने नवयुवकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाते हुए अन्य नागरिकों को जागरूक करने शपथ दिलाई। उन्होंने मतदाता जागरूकता, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने ”वोट दे बर जाना हे, चुनई तिहार मनाना हे” के थीम पर अजीविका महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ौ, डिप्टी कलेक्टर सुश्री आकांक्षा नायक उपस्थित थे।

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कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने कहा कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने से छूटे हुए नागरीकगण मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। साथ ही निर्वाचन कार्य में अपनी सहभागिता देने आगे आएं। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने आसपास और अपने परिवार जनों, अन्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में अपना योगदान दे। उन्होंने बताया कि आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जुड़वा कर मतदान के लिए प्रेरित करना एवं लोगों से शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करना था।

 

लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण

 

कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाकर इस लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ आसपास के सभी नागरिकों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए।

 

नाम जुड़वाने, निवास स्थल में परिवर्तन, नाम स्थानांतण, प्रविष्टि सहित अन्य त्रुटियों के लिए कर सकते है आवेदन

 

निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।

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