आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत तुअर/अरहर एवं उड़द के आयातकों को 30 दिवस तक ही स्टॉक धारित करने के निर्देश…

www.khabarwala.news

schedule
2023-07-20 | 12:55h
update
2023-07-20 | 12:55h
person
khabarwala.news
domain
khabarwala.news
आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत तुअर/अरहर एवं उड़द के आयातकों को 30 दिवस तक ही स्टॉक धारित करने के निर्देश…

raipur@khabarwala.news

महासमुंद 20 जुलाई 2023: राज्य शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में शामिल व्यक्तियों की सूचना या आंकडे़ एकत्र करने हेतु आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा संबंधित बुक खातों और रिकॉर्ड को संधारण करने के साथ ही जरूरत पड़ने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का दायित्व होगा।

Advertisement

खाद्य अधिकारी ने सभी खाद्य निरीक्षकों को उक्त आदेश के तहत तुअर/अरहर एवं उड़द आयतकों के द्वारा आयातित स्टॉक को सीमा शुल्क की मंजूरी की तिथि के 30 दिवस के पूर्व तक ही स्टॉक को धारित करने संबंधी निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आयातकों के अघोषित स्टॉक एवं सीमा शुल्क मंजूरी की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् धारित स्टॉक होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उचित नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

इसी तरह खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गेहूँ के स्टॉक निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है। जो कि 31 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में गेहूँ थोक/खुदरा व्यापारी/प्रोसेसर्स/बड़ी श्रृंखला के खुदरा व्यापारी के लिए निर्धारित स्टॉक सीमा अनुसार व्यापारी एवं थोक विक्रेता के लिए 3000 टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर के संबंध में प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके प्रत्येक डिपों में 3000 टन, प्रोसेसर्स के वार्षिक संस्थापित संस्था का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो निर्धारित किया गया है। उक्त स्टॉक सेवा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा में करेगी।

उन्होंने सभी तुअर/अरहर एवं उड़द स्टॉक होल्डिंग इकाईयों डीलर्स, मिलर्स, आयातकों, थोक व्यापारियों एवं संबंधितों द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को उनके द्वारा संधारित स्टॉक की जानकारी विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://fcainfowed.nic.im/psp में तथा गेहूँ स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल http://evegoils-nic-in/wsp/login में अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित संस्थानों का समय-समय पर स्टॉक की निगरानी एवं नियमित निरीक्षण करते हुए इस आशय के पालन प्रतिवेदन कार्यालय खाद्य अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा है।

Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
khabarwala.news
Privacy & Terms of Use:
khabarwala.news
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
12.03.2026 - 21:39:04
Privacy-Data & cookie usage: